सेटलमेंट गाइड : ऑस्ट्रेलिया में अस्थायी ग्रेजुएट वीज़ा में नवीनतम परिवर्तन क्या हैं?

The latest changes made to the Temporary Graduate Visa now allow former international students in regional Australia to access longer stay periods in Australia Source: Getty Images/WANDER WOMEN COLLECTIVE

The latest changes made to the Temporary Graduate Visa now allow former international students in regional Australia to access longer stay periods in Australia Source: Getty Images

अस्थायी ग्रेजुएट 485 वीजा अब क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में चार साल तक रहने की अनुमति देता है, जिससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को मूल्यवान कार्य अनुभव प्राप्त करने और ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास प्राप्त करने का रास्ता मिलता है।


क्या है अस्थाई ग्रेजुएट 485 वीजा?

अस्थाई ग्रेजुएट वीज़ा के पोस्ट-स्टडी वर्क स्ट्रीम, जिसे सबक्लास 485 वीज़ा के रूप में भी जाना जाता है वह अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में रहने और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्य अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देता है। 


 मुख्य बातें :

  • क्षेत्रीय केंद्र या क्षेत्रीय इलाके में पढ़ने और रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र अब दूसरे 485 वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • मेलबॉर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन को छोड़कर सभी इलाके क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में शामिल हैं।
  • फरवरी 2020 से, अंतर्राष्ट्रीय छात्र अपने पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 485 वीजा के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

अंतर्राष्ट्रीय छात्र जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में स्नातक, मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री पूरी कर ली है, वह ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई पूरी करने के छह महीने के भीतर अध्ययन के बाद के वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिन छात्रों ने स्नातक या मास्टर डिग्री पूरी की है, उन्हें दो साल का वीजा मिल सकता है। लेकिन अवधि पूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर लंबी हो सकती है।
यदि आप शोध में मास्टर डिग्री पूरी करते हैं, तो 485 वीजा तीन साल तक के लिए दिया जा सकता है, और यदि छात्र ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी की डिग्री पूरी करते हैं, तो शुरुआती 485 वीजा चार साल तक के लिए दिया जा सकता है," सिडनी में रहने वाली माइग्रेशन एजेंट एलिस वांग कहती हैं
Two girls enjoying a day walk and milkshakes
Source: Getty Images/visualspace
क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में छात्र लंबे समय तक रह सकते हैं 

गृह मामलों के विभाग ने कुछ बदलाव किए हैं जिसके तहत क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्र अब अपने स्नातक या मास्टर डिग्री के आधार पर इस वीजा पर चार साल तक का प्रवास कर सकते हैं।

इसे क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में रहने और अध्ययन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखा जाता है।

इन परिवर्तनों को पेश किए जाने से पहले, आवेदक को अपने ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन के आधार पर केवल एक बार 485 वीजा मिल सकता है।

लेकिन, प्रवासन विनियमों में किए गए संशोधन अब अध्ययन के बाद की धारा में एक दूसरे अस्थायी ग्रेजुएट वीजा की अनुमति देते हैं, बशर्ते आवेदक ने एक क्षेत्रीय संस्थान में अपनी तृतीयक शिक्षा पूरी की हो और वह अपने दूसरे वीजा के लिए आवेदन करने से तुरंत पहले एक क्षेत्रीय इलाके में रहता हो । 
A group of multi ethnic students sitting together on bean bags outdoors on a sunny day in
Source: Getty Images/ Solstock
नील कंसल्टेंसी के एक माइग्रेशन एजेंट, नीरज श्रेष्ठ का कहना है कि उनके ग्राहक मुख्य रूप से नेपाल, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान से हैं जो क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन पर विचार कर रहे हैं। 
जनवरी 2021 से, विदेशी छात्र दूसरे 485 वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वह एक क्षेत्रीय केंद्र या क्षेत्रीय इलाके में लगातार रह रहे हैं
क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया क्या है?

मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन को छोड़कर पूरा ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया माना जाता है।

दूसरे 485 वीजा के उद्देश्य से, क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया को 'क्षेत्रीय केंद्रों' और 'अन्य क्षेत्रीय इलाकों ' के बीच विभाजित किया गया है।

ऐलिस वांग का कहना है कि जिन्होंने एडिलेड, पर्थ, कैनबरा आदि जैसे क्षेत्रीय केंद्रों में अध्ययन किया है और वहां रहते हैं, उन्हें अतिरिक्त एक वर्ष मिल सकता है, जबकि छोटे क्षेत्रीय इलाकों  में अपने दूसरे 485 वीजा पर अतिरिक्त दो साल मिल सकते हैं।
पर्थ, एडिलेड, को क्षेत्रीय केंद्र माना जा सकता है। इसके अलावा, वॉलोन्गॉन्ग, न्यूकैसल, जिलॉन्ग, होबार्ट और कैनबरा के साथ कई शहर क्षेत्रीय केंद्रों में आते हैं
कोविड-19 रियायतें

संशोधनों के नवीनतम बदलाव से पहले, 485 वीजा के लिए आवेदन केवल ऑस्ट्रेलिया में ही किया जा सकता था, लेकिन सीमा बंद होने के कारण हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्र वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं लौट पाए।

इसीलिए अब आवेदन की आवश्यकता में छूट दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र अब ऑस्ट्रेलिया के बाहर रह कर भी आवेदन कर सकते हैं।   

COVID-19 रियायत को वीजा की दोनों धाराओं में बढ़ाया गया है।

वीज़ा की अन्य धारा - ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम - 18 महीने के लिए वैध है। आपके द्वारा नामित व्यवसाय स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए और इसके लिए स्किल्ड असेसमेंट पास होना ज़रूरी है।


अस्थाई ग्रेजुएट वीज़ा के बारे में अधिक जानकारी के लिए  पर जाएँ या पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट से संपर्क करें 


 


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